यूपी पारिवारिक लाभ योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल 2020 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया था इस योजना के अंतर्गत अगर उत्तरप्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया के अकस्मात डेथ हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में ₹30,000 दिये जाते हैं इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को दिया जाता है.
पारिवारिक लाभ योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी रखी गई है जिसकी डिटेल्स आपको नीचे दी गई है सरकार द्वारा इस योजना को उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए शुरू किया गया था इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया या महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे आर्थिक मदद के रूप में ₹30,000 दिए जाने का प्रावधान रखा गया है.
यूपी पारिवारिक लाभ योजना: डिटेल्स
योजना | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
योजना स्तर | राज्य सरकार |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
शुरू की गई | अक्टूबर 2020 में |
लाभ | मुखिया की मृत्यु हो जाने पर ₹30,000 की आर्थिक मदद |
वर्तमान स्थिति | ऐक्टिव |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई थी इस योजना के द्वारा अगर उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि परिवार के मुखिया का कर्तव्य परिवार के पालन पोषण को करना होता है तो ऐसी स्थिति में अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी भी कारणवश हो जाती है तो उस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ योजना या मृत्यु लाभ योजना को शुरू किया गया है इस योजना के द्वारा उस परिवार को ₹30,000 की आर्थिक मदद दी जाती है.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए योग्यता
- पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है.
- परिवार का नाम बीपीएल सूची यानिकी गरीबी रेखा के नीचे की सूची में होना जरूरी है.
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में दिया जायेगा.
- 18 से 60 साल की आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके वारिस को इस योजना का पैसा दिया जाएगा.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 42,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 56,450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं.
- आधार कार्ड: आवेदन करते समय आधार की दो प्रतियाँ लेकर जाना होता है
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- परिवार की मासिक व वार्षिक आय का सर्टिफिकेट
- बैंक पासबुक
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्वाचन कार्ड
- राशन कार्ड आदि.
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास मांगे गए सभी दस्तावेज होना जरूरी है और इसके लिए जो पात्रता रखी गई वो भी होनी चाहिए तो अगर आप इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य है तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
- सबसे पहले आपको पारिवारिक लाभ की ऑफिसियल वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना है.
- वहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करना है.
- क्लिक करने पर आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से पढ़ कर भरना है जिससे कोई गलती ना हो फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स भरकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है.
- उसके बाद आपका पारिवारिक लाभ योजना रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपने उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और आप इसके आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकता है.
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना है.
- उसके बाद अपने जिले को सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर फ़िल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है.
- इस तरह से आप पारिवारिक लाभ ऑनलाइन फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं.
यूपी पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट कैसे देखें?
अगर आपने पारिवारिक लाभ योजना में अपना आवेदन किया था और अब आप इसकी नई लिस्ट को देखना चाहते हैं जिसमे आपका नाम है या नहीं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना है.
- अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज ओपन हो जाएगा.
- होमपेज पर दिए गए ऑप्शन ‘जनपदवार लाभार्थियों विवरण’ के लिंक पर क्लिक करना है.
- उसके बाद अगले पेज पर आपको अपना जिला, तहसील, उसके बाद अपना ब्लॉग सेलेक्ट करना होगा.
- ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नी सूची ओपन होगी जिसमे आप अपने गांव या शहर का नाम सेलेक्ट करना हैं.
- उसके बाद चुने गए विकल्प के अनुसार आपके सामने लाभार्थियों की सूची आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.
पारिवारिक लाभ योजना का हेल्प लाइन नंबर क्या है?
अगर आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है आप इस योजना के बारे में कोई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसके टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं.
पारिवारिक लाभ योजना टोल फ्री नम्बर 18004190001.
निष्कर्ष
तो आज के इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित पूरी जानकारी दी है अगर आपको इस योजना से संबंधित या किसी अन्य योजना से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं.