आज के समय में सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ करके पैसे कमाना चाहते हैं जिससे उनके दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी हो सके ऐसा ही एक कार्य राशन वितरण का होता है जिसके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामपंचायत के हिसाब से एकयादोकोटेदार नियुक्त कियेजाते है जोगांवों में जनता को राशन बांटने का कार्य करते है यदि आप भी अपने ग्राम पंचायत में राशन की दुकान का संचालन करना चाहते हैं और उसका लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं.
तो आपको राशन की दुकान लेने के नियमों के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए जो कि प्रत्येक राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अलग अलग निर्धारित की जाती हैं आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
राशन कार्ड बना है या नहीं कैसे चेक करें
राशन कार्ड योजना
आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त में या सब्सिडी पर राशन उपलब्ध कराया जाता है जिससे लोगों को भोजन के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे़ सरकार द्वारा राशन के तौर पर ग्रामीणों को दाल, चीनी, चावल, गेहूं, चना, नमक आदि प्रदान किया जाता है जो कि बाजार से बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है खाद्य पदार्थों को वितरित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राशन की दुकान आवंटित की जाती है जिसके माध्यम से राशन वितरण किया जाता है.
राशन की दुकान लेने के नियम
राशन की दुकान लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा जो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है
- आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदक को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए.
- आवेदक का किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.
- आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए.
- आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और और कम से कम ₹40,000 होने चाहिए.
- आवेदक के पास पहले से किसी भी राशन की दुकान के संचालन का लाइसेंस नहीं होना चाहिए.
- किसी ग्राम पंचायत में पहले से एकराशन की दुकान संचालित होने परभी यदि राशन कार्ड धारकों की संख्या ज्यादा है तो दो सरकारी राशन की दुकानें खोली जा सकती है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं.
राशन की दुकान लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
- आवेदक का आधार कार्ड
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- जिलाधिकारी/एसपी द्वारा जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट
- आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र
- आवेदक या उसकेपरिवार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसका शपथ पत्र
- ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य न होने का शपथपत्र
- पहले से कोई राशन की दुकान आवंटित न होने का शपथ पत्र
राशन की दुकान कैसे लें
यदि आप अपने ग्राम पंचायत में राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य के खाद एवं रसद विभाग में आवेदन करना होगा आवेदन के लिए सबसे पहले आपको सभी पात्रताओं को पूरा करना होगा उसके बाद आवेदन फॉर्म भर के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके ऐप्लिकेशन फॉर्म को कार्यालय के संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा जिसके पश्चात यदि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आप पास हो गए तो आपको राशन की दुकान आवंटित कर दी जाएगी और आप लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे जिसके पश्चात दुकान खोलकर आप ग्रामीणों को राशन प्रदान कर सकेंगे.